राज्य सरकार से सलाह किए बिना जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर मंत्री हरपाल चीमा ने उठाए सवाल

0

– भाजपा 3 करोड़ पंजाबियों से नफरत करती है, उसकी पंजाब विरोधी मानसिकता ने पंजाब को चीफ जस्टिस की नियुक्ति में उसकी सही भूमिका से दूर रखा: हरपाल सिंह चीमा।

– भाजपा एमपी सरकार ने जस्टिस सीएस संधावालिया को एमपी हाई कोर्ट की नियुक्ति को 2 महीने से ज़्यादा देर क्यों की? हरपाल सिंह चीमा

– भाजपा ने पंजाब सरकार को चीफ जस्टिस की नियुक्ति में अपनी संवैधानिक भूमिका निभाने के उसके अधिकार से वंचित किया: हरपाल सिंह चीमा

– भाजपा का दखल दिखाता है कि वह पंजाब की चुनी हुई सरकार के बिना चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया चलाना चाहती है: हरपाल सिंह चीमा

– केंद्र ने जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को चीफ जस्टिस नियुक्त करने में पंजाब सरकार के विचारों को नज़रअंदाज़ किया: हरपाल सिंह चीमा

– पंजाब सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों और फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध करेगी: हरपाल सिंह चीमा

– मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर चर्चा के लिए शाम 4 बजे इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई: हरपाल सिंह चीमा

(Krishna Raja) चंडीगढ़/जालंधर 6 सितंबर 2026: आम आदमी पार्टी (आप) के सीनियर नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को पंजाब सरकार से बिना किसी सलाह के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह नियुक्ति किया गया है, उससे पंजाब के संवैधानिक अधिकारों और देश के फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति केंद्र के सम्मान पर गंभीर सवाल उठे हैं। इस दौरान उनके साथ आप नेता तरनप्रीत सिंह सन्नी भी मौजूद थे।

 

जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि नियुक्ति को अंतिम रूप देने से पहले पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा, “जिस तरह से यह नियुक्ति की गई है, उससे पंजाब के संवैधानिक अधिकारों और देश के फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति केंद्र के सम्मान पर बड़े सवाल उठते हैं। नियुक्ति को तय करने से पहले पंजाब सरकार को अपने विचार पेश करने का अवसर नहीं दिया गया।

 

मंत्री ने कहा कि यह मामला इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि ऐसे नियुक्ति को कंट्रोल करने वाले मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में संबंधित राज्य सरकार के विचारों को ध्यान में रखने का साफ प्रोविजन है। उन्होंने कहा, “पंजाब के गवर्नर का 12 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को भेजा गया लेटर और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का लेटर, दोनों में इस संबंधित प्रक्रिया का ज़िक्र था।”

 

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “नियमों के मुताबिक राज्य सरकार की राय ज़रूरी होने के बावजूद, चीफ जस्टिस की नियुक्ति से पहले पंजाब सरकार से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। यह सिर्फ़ नियुक्ति का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पंजाब के अधिकारों और संवैधानिक फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा है।”

 

उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस समय के सबसे सीनियर जज, जस्टिस जी.एस. संधावालिया के प्रति केंद्र सरकार के पिछले रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने याद दिलाया, “सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई 2024 में जस्टिस संधावालिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त होने से पहले नियुक्ति को दो महीने से ज़्यादा समय तक रोक कर रखा गया।”

 

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मैं पूछना चाहता हूं कि कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जस्टिस जीएस संधावालिया को मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाने में देरी क्यों की गई, जबकि जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को पंजाब सरकार से सलाह लिए बिना पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों नियुक्त किया गया?”

 

उन्होंने कहा, “इससे एक बुनियादी सवाल उठता है: अगर राज्य सरकार की सलाह तय प्रोसेस का हिस्सा है, तो पंजाब की चुनी हुई सरकार से सलाह क्यों नहीं ली गई? मुख्यमंत्री तीन करोड़ पंजाबियों के जनादेश को रिप्रेजेंट करते हैं। चुनी हुई राज्य सरकार को नज़रअंदाज़ करना न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पंजाब के लोगों का भी अपमान है।”

 

मंत्री ने आगे कहा, “इस मुद्दे पर पंजाब कैबिनेट में तुरंत चर्चा की ज़रूरत थी। इसलिए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए रविवार शाम 4 बजे एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है।”

 

इस नियुक्ति को राज्य के अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बताते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “संविधान एक फेडरल ढांचा बनाता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार साफ तौर पर तय हैं। केंद्र बार-बार राज्यों के अधिकारों में दखल नहीं दे सकता। पंजाब सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों और फेडरल ढांचे को कमजोर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी।”

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed