14 नवंबर तक पूरे जिले में नि:शुल्क कानूनी सेवाओं संबंधी फैलाई जाएगी जागरुकता : अपराजिता जोशी
होशियारपुर, 14 अक्टूबर 2021 : सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अमरजोत भट्टी के निर्देशानुसार जिले में 14 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पैन इंडिया जागरुकता व आउटरीच प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी व जिला प्रशासन के अलग-अलग विभागों की ओर से कानूनी साक्षरता संबंधी जागरुकता कैंप लगाए जा रहे हैं।
जानकारी देते हुए सी.जे.एम- कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पैन इंडिया जागरुकता अभियान संबंधी शहरों के साथ-साथ जिले के सभी 1405 गांवों में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों संबंधी जागरुक किया जाएगा, जिसमें जिला विकास व पंचायत विभाग के अलावा आंगनवाड़ी वर्कर विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
जिले के सभी सरकारी स्कूलों में भी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यार्थियों को जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से दी जा रही सेवाओं के बारे में परिचित व जागरुक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह अलग-अलग विभागों की ओर से इस राष्ट्रीयव्यापी जागरुकता अभियान में सहयोग देकर लोगों को कानूनी सेवाओं के प्रति जागरुक किया जाएगा, जिस संबंधी अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा चुकी है।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा रही है, जिसके लिए जिला वासियों को अधिक से अधिक इसका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरु क करना जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी का उद्देश्य है। इस लिए जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से होशियारपुर में जरु रतमंदों को नि:शुल्क कानूनी सलाह व सहायता भी दी जा रही है, जिसके लिए कई गांवों में लीगल एड क्लीनिक भी खोले गए हैं।
उन्होंने बताया कि लीगल लिटरेसी की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए जागरु कता कैंपों का लगातार लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नि:शुल्क कानूनी सहायता हासिल करने के लिए कोई भी जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के फ्रंट आफिस में संपर्क कर सकता है या वह टोल फ्री नंबर 1968, 15100 पर किसी भी समय संपर्क कर सकता है।
अपराजिता जोशी ने बताया कि इस जागरुकता अभियान में जिले के हर वर्ग तक उनकी ओर से लोक अदालतों व मीडिएशन के लाभ, नि:शुल्क वकील की सेवाएं, नि:शुल्क कानूनी सेवाएं सहायता, लोक अदालतों के लाभ, पंजाब पीडि़त मुआवजा स्कीम व अन्य योजनाओं संबंधी जागरुकता फैलाई जाएगी। इस मौके पर जिला विकास व पंचायत अधिकारी सर्बजीत सिंह बैंस, सहायक लोक संपर्क अधिकारी लोकेश कुमार, पी.एल.वी पवन कुमार भी मौजूद थे।