बुलेट मोटर साइकिल के साईलैंसर में फेरबदल करवा के पटाख़े चलाने पर पाबन्दी

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जालंधर, 29 अक्तूबर 2021 :  डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर श्री जगमोहन सिंह ने जाबता फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा में बुलेट मोटर साइकिल चलाते समय साईलैंसर में तकनीकी फेरबदल करवा कर पटाख़े आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है और यह आदेश भी किया है कि कोई भी दुकानदार, आटो कंपनी की तरफ से निर्धारित किये मापदण्डों के विरुद्ध तैयार किये साईलैंसर नहीं बेचेगा और न ही किसी मकैनिक की तरफ से साईलैंसरों में तकनीकी फेर बदल किए जाएंगे। यह आदेश 30.10.2021 से 29.12.2021 तक लागू रहेगा।

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