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जिले में 17.60 करोड़ रुपए की लागत से लगेंगे दो प्लाईवुड यूनिट, 115 व्यक्तियों को मिलेगा रोजगार

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होशियारपुर, 23 जून 2021: जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए 2 औद्योगिक ईकाइयों मैसर्ज नटराज प्लाईवुड व मैसर्ज एस.के.एम प्लाइवुड इंडस्ट्री को पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट 2020 के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल जारी कर दी हैं। इन ईकाइयों की ओर से जिले में 17.60 करोड़ रुपए की लागत से उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे करीब 115 व्यक्तियों को रोजगार मुहैया होगा। जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को और बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार की ओर से राइट टू बिजनेस एक्ट-2020 बनाया गया था, जिसका नए स्थापित होने वाले उद्योगों को बहुत लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के अंतर्गत बिजनेस  फस्र्ट पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम चलाया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से औद्योगिक ईकाइयां व अन्य संस्थान अलग-अलग रेगुलेटरी क्लीयरेंस व सेवाएं आनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से सरकार की ओर से करीब 38 प्रकार की रेगुलेटरी क्लीयरेंस जैसे कि चेंज आफ लैंड यूज, प्रदूषण, फायर, ब्यायलर रजिस्ट्रेशन आदि व अलग-अलग तरह की सर्विसेज जैसे कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन, शाप एसटैबलिशमेंट, इंडस्ट्रीयल प्लांट अलाटमेंट, ब्यायलर रिन्यू, प्रदूषण सर्टिफिकेट रिन्यू, एक्साइज व टैक्सेशन संबंधी सर्विसेज आदि 62 तरह की सर्विसेज व औद्योगिक ईकाइयों को 36 तरह की इनसैंटिवज एक ही पोर्टल पर मुहैया करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल वर्ष 2018 में पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से लोगों की सुविधा के लिए शुरु किया गया था। अब तक होशियारपुर जिले में इस पोर्टल के माध्यम से करीब 66 रेगुलेटरी क्लीयरेंस व 1233 अलग-अलग सर्विसेज उद्योगों व संस्थानों को मुहैया करवाई जा चुकी हैं।

जिला उद्योग केंद्र के जी.एम. अरुण कुमार ने बताया कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान जिले में 108 लाभार्थियों को 717.34 लाख रुपए के ऋण अपना काम शुरु करने के लिए दिए गए व 228.88 लाख रुपए की मार्जन मनी सब्सिडी इन लाभार्थियों को दी गई, जिससे करीब 650 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

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