जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को: अपराजिता जोशी
होशियारपुर, 18 जून :
सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने बताया कि 10 जुलाई को जिला होशियारपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में सिविल मामले, रेंट मामले, एम.ए.सी.टी, क्रिमिनल कंपाउडेबल मामले, रेवेन्यू मामले, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लेबर मैटर्स, बैंक मामले, टेलीकाम कंपनिज व अन्य मामलों का निपटारा करवाने संबंधी केस रखे जाएंगे। इसके अलावा इस लोक अदालत में कचहरी में पेंडिंग व प्री-लिटिगेटिव दोनों ही निपटारे के लिए रखे जा सकते हैं।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक केस लोक अदालत में लगाए जाएं। इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिकरी की मान्यता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि इसस लोक अदालत में केस का फैसला अंतिम होता है व इसकी कोई अपील नहीं होती। इस लिए लोग अधिक से अधिक केसों का निपटारा इन लोक अदालतों के माध्यम से करवा कर लाभ प्राप्त करें।